42वें संविधान संशोधन और लोकतंत्र पर मल्लिकार्जुन खड़गे की चिंता
भारतीय संविधान का 42वां संशोधन, जिसे "मिनी संविधान" भी कहा जाता है, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम घटना है। इसे 1976 में लागू किया गया था, जब देश आपातकाल के दौर से गुजर रहा था। हाल ही में संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस संशोधन का उल्लेख किया, जिस पर विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाए। खड़गे ने सरकार से पूछा कि पिछले 11 वर्षों में संविधान को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास किए गए।
42वें संविधान संशोधन का उद्देश्य
1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संशोधन को लागू किया। इसका उद्देश्य संविधान के ढांचे में व्यापक बदलाव करना था, ताकि "समाजवादी," "धर्मनिरपेक्ष," और "अखंडता" जैसे मूल्यों को शामिल किया जा सके। इस संशोधन ने प्रस्तावना में बदलाव करने के साथ-साथ मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा और केंद्र सरकार की शक्तियों को बढ़ाया।
इस संशोधन के माध्यम से कई प्रावधान जोड़े गए,
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जैसे:1. मौलिक कर्तव्यों का समावेश: अनुच्छेद 51A के तहत नागरिकों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया।
2. आपातकालीन प्रावधानों में संशोधन: अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान निलंबित करने का प्रावधान जोड़ा गया।
3. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मजबूत करना: सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर जोर दिया गया।
4. शिक्षा और वन्यजीव संरक्षण का केंद्रीकरण: इन विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया।
विपक्ष की प्रतिक्रिया: मल्लिकार्जुन खड़गे का तर्क
संसद में चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संशोधन के ऐतिहासिक संदर्भ का उल्लेख करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, "बेहतर होता कि आप यह बताते कि पिछले 11 वर्षों में आपने संविधान को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए।"
खड़गे ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को केवल संविधान संशोधनों का उल्लेख करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे व्यवहार में लागू करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में भी काम करना चाहिए।
42वें संशोधन की सकारात्मक और नकारात्मक पहलू
मौलिक कर्तव्यों का समावेश: यह नागरिकों को उनके सामाजिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्वों की याद दिलाता है।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत: आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नए प्रावधान शामिल किए गए।
राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा: "अखंडता" शब्द को प्रस्तावना में जोड़कर इसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया गया।
केंद्र सरकार की शक्ति में वृद्धि: शिक्षा और अन्य विषयों को समवर्ती सूची में शामिल करने से राज्यों की स्वायत्तता प्रभावित हुई।
मौलिक अधिकारों का हनन: आपातकालीन प्रावधानों के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन से लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंची।
लोकतंत्र पर खतरा: आपातकाल के दौरान इसे लागू करने का समय और तरीका लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करता है।
वर्तमान संदर्भ में 42वें संशोधन की प्रासंगिकता
आज के समय में 42वें संशोधन के कई पहलू महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मौलिक कर्तव्यों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत कर सकता है। हालांकि, विपक्ष का आरोप है कि वर्तमान सरकार केवल इन आदर्शों का उपयोग प्रचार के लिए करती है, जबकि व्यवहार में इन पर अमल नहीं करती।
मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि लोकतंत्र की असली ताकत विपक्ष की भूमिका और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में है। उनका यह कहना कि विपक्ष को जेल में डालने और विरोध को दबाने जैसी घटनाएं संविधान की भावना के विपरीत हैं, पूरी तरह प्रासंगिक है।
खड़गे के बयान का महत्व
1. लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा
खड़गे ने सरकार को याद दिलाया कि लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी मजबूत होंगी, जब सत्ता में बैठे लोग संविधान के आदर्शों का पालन करेंगे।
2. संविधान को व्यवहार में लागू करना
संविधान केवल कागज पर लिखे गए कानूनों का संग्रह नहीं है। इसे लागू करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
3. विपक्ष की भूमिका को मान्यता
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल आलोचना करना नहीं है, बल्कि सरकार को जिम्मेदार ठहराना भी है।
42वें संविधान संशोधन भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, लेकिन इसे लागू करने का समय और तरीका हमेशा विवाद का विषय रहा है।
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आज की राजनीति में, इस संशोधन के सकारात्मक पहलुओं को अपनाने और इसके विवादास्पद हिस्सों से सीखने की आवश्यकता है।मल्लिकार्जुन खड़गे का तर्क सही दिशा में इशारा करता है कि संविधान को मजबूत करने के लिए केवल संशोधन नहीं, बल्कि ठोस क्रियान्वयन की जरूरत है। सरकार और विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए ताकि लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हो सकें।
यह लेख इस मुद्दे पर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है और संविधान को लेकर जारी बहस में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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